---Advertisement---

यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2025 | UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online

Published on: September 11, 2025
Join WhatsApp
Join Now
Join Telegram
Join Now
---Advertisement---

UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online :- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के दिव्यांग नागरिकों को स्वरोजगार और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत दिव्यांग नागरिकों को दुकान निर्माण हेतु ₹20,000 तथा खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु ₹10,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अगर आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के बारे में जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, नियम व शर्ते, स्टेटस आदि जानकारी नीचे विस्तार में बताई जा रही है साथ ही आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक भी लेख के अंत में दिया गया है जिससे आप आसानी से आवेदन कर सकें !

UP Divyang Punarvas Yojana 2025 – Overview

योजना का नामयूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2025
राज्यउत्तर प्रदेश
लाभार्थीराज्य के दिव्यांग नागरिक
उद्देश्यस्वरोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि₹20,000 (दुकान निर्माण हेतु) एवं ₹10,000 (खोखा/गुमटी/हाथ ठेला हेतु)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdivyangjandukan.upsdc.gov.in

यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना है।
👉 रोजगार/स्वरोजगार शुरू करने में मदद करना
👉 दिव्यांग नागरिकों को सरकारी आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना
👉 समाज में दिव्यांगजनों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना

यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना के लाभ

  • दिव्यांग नागरिकों को रोजगार शुरू करने हेतु आर्थिक सहायता।
  • दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 की सहायता।
  • खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु ₹10,000 की सहायता।
  • ऋण + अनुदान का लाभ।
  • सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि ट्रांसफर।

पात्रता व शर्तें (Eligibility)

  • योजना का लाभ पाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी –
  • आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • आवेदक की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदक के पास 40% या उससे अधिक का दिव्यांग प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है।
  • दुकान निर्माण के लिए आवेदक के पास कम से कम 110 वर्ग फीट भूमि होनी चाहिए या वह भूमि खरीदने/किराए पर लेने में सक्षम हो।
  • आवेदक की आय गरीबी रेखा से नीचे (BPL) श्रेणी में होनी चाहिए।

योजना के तहत दी जाने वाली सहायता

  • दुकान निर्माण हेतु ₹20,000 की वित्तीय सहायता दी जाती है।
    • इसमें ₹15,000 ऋण (4% ब्याज दर पर) और ₹5,000 अनुदान के रूप में मिलते हैं।
  • दुकान/खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु ₹10,000 की राशि दी जाती है।
    • इसमें ₹7,500 ऋण (4% ब्याज दर पर) और ₹2,500 अनुदान के रूप में मिलते हैं।

ऋण वसूली प्रक्रिया (Loan Repayment)

योजना के तहत लिए गए ऋण की वसूली इस प्रकार की जाएगी –

  • दुकान निर्माण हेतु ऋण वसूली → सम्पूर्ण राशि के भुगतान के 1 वर्ष बाद, ₹500 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से, 30 समान किश्तों में।
  • दुकान क्रय हेतु ऋण वसूली → भुगतान के 3 माह बाद, ₹500 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से, 30 समान किश्तों में।
  • खोखा/गुमटी/हाथ ठेला हेतु ऋण वसूली → भुगतान के 3 माह बाद, ₹250 प्रति त्रैमासिक किश्त की दर से, 30 समान किश्तों में।
  • मूल ऋण की वसूली के बाद ब्याज की राशि 24 मासिक किस्तों में ली जाएगी। लाभार्थी चाहें तो ब्याज की राशि एकमुश्त भी जमा कर सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • आधार कार्ड
  • वोटर आईडी / हाई स्कूल मार्कशीट
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • मोबाइल नंबर
  • गारेंटर की आईडी (यदि खोखा/गुमटी/हाथ ठेला ले रहे हैं)

UP Divyang Punarvas Yojana Apply Online 2025

  • वेबसाइट खोलें
    ब्राउज़र में खोलें: http://divyangjandukan.upsdc.gov.in (आधिकारिक पोर्टल)।
UP Divyang Punarvas Yojana 2025
  • पंजीकरण / New Entry पर क्लिक करें
    होमपेज पर “पंजीकरण/आवेदक करें” या “New Entry Form” बटन चुनें।
  • नया फॉर्म भरें (Basic Details)
    नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि/आयु, पता, जनपद (District), मोबाइल नंबर, ईमेल (यदि हो), आय विवरण आदि जानकारी सही-सही भरें।
  • दिव्यांगता सम्बन्धी जानकारी भरें
    दिव्यांगता की प्रकार और प्रतिशत (उदा. 40%+) तथा दिव्यांग प्रमाण-पत्र की जानकारी दर्ज करें।
  • दुकान/खोखा संबंधित जानकारी दें
    आप किस स्कीम के लिए आवेदन कर रहे हैं — दुकान निर्माण (₹20,000) या खोखा/गुमटी/ठेला (₹10,000) — यह चयन करें। दुकान हेतु भूमि/क्षेत्रफल (110 sq.ft या अन्य) की जानकारी डालें।
  • बैंक विवरण और अन्य विवरण भरें
    बैंक अकाउंट नंबर, IFSC, बैंक का नाम और शाखा सही भरें — भुगतान इसी में होगा।
  • दस्तावेज़ अपलोड करें
    मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें (पासपोर्ट साइज फोटो, आधार, दिव्यांग प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण, बैंक पासबुक का पृष्ठ आदि)।
    • सामान्यतः JPG/PNG/PDF स्वीकार्य होते हैं — फ़ाइलें स्पष्ट स्कैन् करें।
    • फ़ाइल साइज बहुत बड़ा न रखें (सामान्य सलाह: हर फ़ाइल ≈ 200KB–1MB रखें)।
  • Save करें (अस्थायी रूप से)
    फॉर्म सेव करें — यह Draft/Save के रूप में सेव होगा। सेव करने पर आपको पंजीकरण संख्या (Registration No.) मिलेगी — इसे नोट कर लें।
  • Edit / Final Submit पर जाएँ
    होमपेज पर “Edit Save Form / Final Submit” मेनू चुनें। यहाँ अपनी पंजीकरण संख्या, जनपद और कैप्चा डाल कर Search करें।
  • पूरी जानकारी जाँच करें
    स्क्रीन पर खुला हुआ फॉर्म ध्यान से चेक करें — नाम, पता, बैंक विवरण, अपलोड डॉक्स — सब सही हैं तो आगे बढ़ें।
  • अवश्य Final Submit करें
    सब कुछ ठीक होने पर Final Submit बटन दबाएँ। (ध्यान: Final Submit के बाद सामान्यतः फॉर्म एडिट नहीं हो पाता — पहले अच्छी तरह चेक कर लें)।
  • Acknowledgement डाउनलोड/प्रिंट करें
    Final Submit के बाद जो पैनल/कन्फर्मेशन दिखेगा, उसका Acknowledgement / Receipt डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेकर सुरक्षित रखें — इसमें आपकी Registration No. और आवेदन की स्थिति देखने के लिए उपयोगी है।
  • आवेदन की स्थिति (Status) चेक करें
    बाद में उसी वेबसाइट पर जाकर Registration No. से Application Status/Query कर सकते हैं — या साइट पर दी गई “Application Status” सुविधा का प्रयोग करें।
  • यदि आवेदन स्वीकृत हुआ
    स्वीकृति पर राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर/संचालित की जाएगी; किसी अनुबंध/loan-document पर साइन करने हेतु जनपद कार्यालय से सूचित किया जा सकता है — निर्देशों का पालन करें।

Important Links

Online Apply Official Website
Check StatusHome Page
WhatsAppTelegram

निष्कर्ष

यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2025 का उद्देश्य दिव्यांग नागरिकों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए ₹10,000 से ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता प्रदान करना है। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन है और इसे divyangjandukan.upsdc.gov.in पर आसानी से किया जा सकता है। यह योजना दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने की एक बड़ी पहल है।

यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना 2025 – FAQ

Q1. यूपी दिव्यांगजन पुनर्वासन योजना का लाभ कौन उठा सकता है?
Ans: उत्तर प्रदेश के 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के 40% या उससे अधिक दिव्यांग नागरिक।

Q2. इस योजना में कितनी राशि मिलती है?
Ans: दुकान निर्माण के लिए ₹20,000 और खोखा/गुमटी/हाथ ठेला संचालन हेतु ₹10,000 की सहायता।

Q3. क्या यह पूरी राशि अनुदान (Grant) है?
Ans: नहीं, इसमें कुछ हिस्सा ऋण पर 4% ब्याज के साथ और कुछ हिस्सा अनुदान के रूप में दिया जाता है।

Q4. आवेदन कहां से करें?
Ans: आधिकारिक वेबसाइट divyangjandukan.upsdc.gov.in से।

Q5. ऋण की वसूली कैसे होगी?
Ans: ऋण की वापसी त्रैमासिक किश्तों (₹250 या ₹500) के रूप में की जाएगी।

Leave a Comment