UP Vivah Yojana :- उत्तर प्रदेश सरकार समय-समय पर गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं चलाती है। शादी जैसे बड़े अवसर पर होने वाले खर्च को देखते हुए सरकार ने दो खास योजनाएं शुरू की हैं – UP सामूहिक विवाह योजना और UP शादी अनुदान योजना। अक्सर लोग दोनों योजनाओं में कंफ्यूज हो जाते हैं।
इस लेख में हम आपको इन दोनों योजनाओं के बीच का अंतर, पात्रता, लाभ और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताएंगे जिससे आप आसानी से योजना में आवेदन करने लाभ उठा पायेगें।
UP Vivah Yojana Overview
| लेख का नाम | UP सामूहिक विवाह योजना Vs UP शादी अनुदान योजना 2025 : जानें दोनों योजनाओं का फर्क, लाभ और आवेदन प्रक्रिया |
| लेख का प्रकार | सरकारी योजना |
| माध्यम | ऑनलाइन |
| प्रक्रिया | इस लेख को अंत तक पढ़े |
1. UP सामूहिक विवाह योजना (UP Samuhik Vivah Yojana)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब, मजदूर, कमजोर वर्ग और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहयोग प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करती है, जिसमें कई जोड़ों की शादी एक साथ कराई जाती है। योजना के तहत प्रत्येक दुल्हन को ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें से ₹60,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं और शेष राशि से शादी का आयोजन, कपड़े, गिफ्ट और जरूरी सामान उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना से न केवल गरीब परिवारों को आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि समाज में सामूहिक विवाह की परंपरा को भी बढ़ावा मिलता है। आवेदन करने के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होता है और पात्रता के अनुसार चयनित होने पर दुल्हन की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराई जाती है।
योजना का उद्देश्य
गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग देना और एक ही मंच पर कई शादियाँ कराकर समाज में सरल विवाह को बढ़ावा देना।
लाभ (Benefits)
- सामूहिक विवाह में शामिल होने वाली प्रत्येक दुल्हन को ₹1,00,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- इसमें से ₹60,000 सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं।
- बाकी राशि से शादी का आयोजन, कपड़े, गिफ्ट और सामान उपलब्ध कराया जाता है।
- शादी का पूरा आयोजन सरकार की देखरेख में होता है।
पात्रता (Eligibility)
- दुल्हन उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
- कन्या / कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हों।
- परिवार BPL, गरीब या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हो।
- बेटी की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल हो।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2,00,000/- तक हो।
- कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता / तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले अधिकारिक वेबसाइट पर जाये।
- आवेदन करें पर क्लिक करें।
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज कर फाइनल सबमिट करें।
- अब समाज कल्याण विभाग/ब्लाक/SDM ऑफिस में प्रिंटआउट और सभी जरुर दस्तावेज को लगाकर जमा करें।
- फॉर्म का स्टेटस SMS के माध्यम से आपको प्राप्त होता है।
- इस प्रकार इस योजना में आवेदन कर सकते है।
2. UP शादी अनुदान योजना (UP Shadi Anudan Yojana)
उत्तर प्रदेश सरकार की एक वित्तीय सहायता योजना है, जिसे गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी में मदद करने के लिए शुरू किया गया है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹20,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है (इस राशि को ₹60,000 रुपये करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है), जो सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है। इस योजना का फायदा लेने के लिए बेटी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की आयु 21 वर्ष होना जरूरी है, साथ ही परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए और OBC वर्ग के लिए पारिवारिक वार्षिक आय ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर पूरा किया जा सकता है। यह योजना उन परिवारों के लिए बेहद मददगार है जो अपनी बेटियों की शादी घर पर करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं।
योजना का उद्देश्य
गरीब परिवारों को बेटियों की शादी में सीधी आर्थिक सहायता देना।
लाभ (Benefits)
- इस योजना के तहत ₹20,000 तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) से भेजी जाती है।
- यह पैसा शादी से पहले या बाद में बेटी की शादी में खर्च किया जा सकता है।
पात्रता (Eligibility)
- लाभार्थी उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, गरीब सामान्य वर्ग की बेटियाँ इसका लाभ उठा सकती हैं।
- परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹46,080 और शहरी क्षेत्र में ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- पारिवारिक वार्षिक आय ₹ 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। (OBC वर्ग के लिए)
- बेटी की उम्र कम से कम 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष हो।
आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आपको अधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
- होम पेज पर आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को दर्ज करें और जरुरी दस्तावेज अपलोड करें।
- इसके बाद फाइनल सबमिट करें।
- अब समाज कल्याण विभाग/ब्लाक/SDM ऑफिस में प्रिंटआउट और सभी जरुर दस्तावेज को लगाकर जमा करें।
- फॉर्म का स्टेटस आप ऑनलाइन आवेदन से चेक कर सकते है।
- इस प्रकार से आप इस योजना में आवेदन कर सकते है।
दोनों योजनाओं में मुख्य अंतर (UP Samuhik Vivah Yojana Vs UP Shadi Anudan Yojana)
| बिंदु | सामूहिक विवाह योजना | शादी अनुदान योजना |
|---|---|---|
| योजना का तरीका | सरकार सामूहिक रूप से विवाह कराती है | परिवार खुद शादी कराते हैं |
| लाभ राशि | ₹1,00,000 (सामान + नकद) | ₹20,000 (सिर्फ नकद) |
| लाभ का स्वरूप | आंशिक नकद + शादी का आयोजन | पूरा पैसा बैंक खाते में |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in | ऑनलाइन पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in |
| लक्ष्य वर्ग | गरीब परिवार जिनकी बेटियाँ सामूहिक विवाह में शामिल हों | गरीब परिवार जो बेटी की शादी घर पर करें |
| पात्रता | केवल दुल्हनें, सामूहिक शादी में शामिल होना जरूरी | सभी वर्गों की बेटियाँ, ऑनलाइन आवेदन जरूरी |
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निष्कर्ष
दोनों योजनाएँ गरीब और जरूरतमंद परिवारों की मदद के लिए बनाई गई हैं। अगर आप चाहते हैं कि सरकार आपकी बेटी की शादी खुद सामूहिक रूप से कराए तो आपको UP सामूहिक विवाह योजना चुननी चाहिए। वहीं, अगर आप खुद बेटी की शादी घर पर करना चाहते हैं और सिर्फ आर्थिक मदद चाहिए, तो आपके लिए UP शादी अनुदान योजना सही है।
इस तरह दोनों योजनाओं का उद्देश्य बेटियों की शादी में सहयोग करना है, बस इनके लाभ और आवेदन प्रक्रिया अलग-अलग हैं।
UP सामूहिक विवाह योजना और UP शादी अनुदान योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. UP सामूहिक विवाह योजना क्या है?
यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है जिसके तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी सामूहिक रूप से कराई जाती है और दुल्हन को ₹1,00,000 की सहायता दी जाती है।
Q2. UP शादी अनुदान योजना क्या है?
यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अपनी बेटी की शादी घर पर करना चाहते हैं। इसमें पात्र परिवारों को बेटी की शादी के लिए ₹20,000 की आर्थिक मदद सीधे बैंक खाते में दी जाती है।
Q3. दोनों योजनाओं में क्या अंतर है?
सामूहिक विवाह योजना में शादी सरकार आयोजित करती है और लाभ ₹1,00,000 है, जबकि शादी अनुदान योजना में शादी परिवार खुद करता है और लाभ ₹20,000 है।
Q4. UP सामूहिक विवाह योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर प्रदेश के गरीब परिवार जिनकी बेटी की शादी सामूहिक विवाह कार्यक्रम में कराई जाएगी।
Q5. UP शादी अनुदान योजना का लाभ कौन ले सकता है?
उत्तर प्रदेश के SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के परिवार जिनकी बेटी की शादी हो रही है।
Q6. सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कैसे करें?
इसके लिए समाज कल्याण विभाग या SDM कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन करना होता है।
Q7. शादी अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
आवेदन पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिसे आधिकारिक पोर्टल shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जाता है।
Q8. सामूहिक विवाह योजना में कितनी सहायता मिलती है?
कुल ₹1,00,000 मिलते हैं, जिसमें से ₹60,000 बैंक खाते में और बाकी राशि सामान व शादी के आयोजन पर खर्च होती है।
Q9. शादी अनुदान योजना में कितनी सहायता मिलती है?
पात्र परिवारों को कुल ₹20,000 की राशि सीधे बैंक खाते में DBT के माध्यम से मिलती है।
Q10. क्या दोनों योजनाओं का लाभ एक साथ मिल सकता है?
नहीं, एक परिवार एक ही योजना का लाभ ले सकता है।
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